राज्य सरकार के वित्त विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के तहत SNA खातों में रखे 2425.41 करोड़ रुपये को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में स्थित खाते में जमा करने का निर्देश जारी किया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि केंद्र ने 1 नवंबर 2025 से SNA-SPARSH नामक नई फंडिंग प्रणाली लागू कर दी है, जिसके बाद पुरानी SNA प्रणाली में पड़ी शेष राशि को वापस जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने देश की 29 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए SNA-SPARSH मॉडल को अनिवार्य किया है। इस नई व्यवस्था की शुरुआत करते समय केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया था कि वे SNA में पड़ी ऐसी सभी अव्ययित (unspent) धनराशि को राज्य और केंद्र के Consolidated Fund में लौटाएँ, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो।
निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने सभी विभागों से SNA में रखी अब तक अप्रयुक्त राशि का ब्योरा जुटाया। समीक्षा में पता चला कि कुल 2425.41 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों के SNA खातों में पड़े हुए हैं, जिनका उपयोग योजनाओं में नहीं हो पाया। वित्त विभाग ने अब इस संपूर्ण राशि को RBI के संबंधित खाते में स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है।
पुरानी प्रणाली में केंद्र अपने हिस्से की राशि राज्यों को भेज देता था, जिसे राज्य अपने अंश के साथ मिलाकर खर्च करता था। कई बार यह राशि लंबे समय तक SNA खातों में पड़ी रह जाती थी, और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय पर जमा नहीं होते थे। इससे केंद्र को आशंका होने लगी कि राज्यों में इस धन का उपयोग अन्य मदों में किया जा सकता है।
नई SNA-SPARSH प्रणाली में:
योजनाओं को लागू करने वाला विभाग आवश्यकता के अनुसार राशि का अनुरोध करेगा।
अनुरोध स्वीकृत होते ही केंद्र सरकार उतना ही पैसा राज्य को भेजेगी।
धन सीधे RBI में राज्य के Consolidated Fund खाते में रहेगा।
इससे वित्तीय लेन-देन अधिक पारदर्शी और नियंत्रित रहेंगे।
| विभाग | राशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| कृषि, पशुपालन, सहकारिता | 33.88 |
| खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | 0.39 |
| वन एवं पर्यावरण | 1.52 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 21.26 |
| उच्च शिक्षा | 24.43 |
| गृह एवं कारा | 14.35 |
| भवन निर्माण | 1.33 |
| पेयजल एवं स्वच्छता | 369.09 |
| नगर विकास | 605.07 |
| श्रम एवं नियोजन | 7.93 |
| ग्रामीण कार्य विभाग | 104.69 |
| ग्रामीण विकास | 24.11 |
| सामाजिक कल्याण | 336.96 |