हाई स्कूल के 3704 शिक्षक पद सरेंडर पर हाईकोर्ट ने सरकार और JSSC से मांगा जवाब

हाई स्कूल के 3704 शिक्षक पद सरेंडर पर हाईकोर्ट ने सरकार और JSSC से मांगा जवाब

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jan 15, 2026, 3:35:00 PM

झारखंड में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े 3704 पदों को सरेंडर किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। लीला मुर्मू समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े किए।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता चंचल जैन ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2016 में राज्य में कुल 17,786 हाई स्कूल शिक्षक पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। हालांकि, बाद की प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के 3704 पदों को बिना किसी स्पष्ट और ठोस वजह के सरेंडर कर दिया गया, जो नियमों के विपरीत प्रतीत होता है।

याचिका में यह दलील दी गई कि पदों का इस तरह समाप्त किया जाना न केवल प्रशासनिक मनमानी है, बल्कि यह आरक्षण नीति और समान अवसर के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे स्पष्ट रूप से बताएं कि ये 3704 पद हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए हैं या फिर केवल फिलहाल योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण इन्हें खाली रखा गया है।

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ सप्ताह बाद की तारीख तय की है और तब तक संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।