पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को 48 लाख रुपये के गबन मामले में पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट को अदालत में चुनौती दी गई है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अंबा परिवार के खिलाफ दर्ज ECIR में शामिल है। शिकायतकर्ता ने अदालत में Protest Petition दायर की है, जिसमें न सिर्फ पुलिस की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी गई है, बल्कि क्लीन चिट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है।
मामला कर्णपूरा महाविद्यालय में हुए गबन से संबंधित है। पहले पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार किया था, जिसके बाद न्यायालय में शिकायत याचिका दायर की गई। अदालत के आदेश के बाद बड़कागांव थाने में तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी (113/21) दर्ज की गई थी।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अंबा प्रसाद और अन्य को निर्दोष मानते हुए अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने Protest Petition दायर कर जांच रिपोर्ट को चुनौती दी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह याचिका स्वीकृत कर ली है।
उल्लेखनीय है कि ED ने अंबा परिवार के खिलाफ दर्ज ECIR में हजारीबाग जिले की कुल 16 प्राथमिकी शामिल की हैं। इनमें बड़कागांव थाने में दर्ज प्राथमिकी (113/21) भी शामिल है।
न्यायालय के आदेश के आधार पर अंबा प्रसाद और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 418, 419, 422, 467, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की क्लीन चिट देने की वजह से ED के केस पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।