झारखंड शराब घोटाला मामले में अरुण पति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

झारखंड शराब घोटाला मामले में अरुण पति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : May 04, 2026, 1:43:00 PM

झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी अरुण पति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वारले की पीठ के समक्ष हुई। अदालत ने त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए फिलहाल उन्हें राहत प्रदान की है, जिससे उन्हें तत्काल गिरफ्तारी या अन्य कठोर कार्रवाई से संरक्षण मिल गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद त्रिपाठी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

इस चर्चित घोटाले में त्रिपाठी के अलावा विनय कुमार चौबे सहित कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने फिलहाल त्रिपाठी को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है।