रांची दुष्कर्म मामले की मुख्य आरोपी को नहीं मिली राहत, अदालत ने ख़ारिज की जमानत याचिका

रांची दुष्कर्म मामले की मुख्य आरोपी को नहीं मिली राहत, अदालत ने ख़ारिज की जमानत याचिका

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Apr 22, 2026, 6:00:00 PM

रांची के एक चर्चित दुष्कर्म मामले में सिविल कोर्ट ने आरोपी मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

यह मामला लालपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि एक युवती को पार्टी के नाम पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की ओर से पेश अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने अदालत में जमानत का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता को रेखांकित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस बीच, मामले में शामिल अन्य आरोपित युवकों से पूछताछ के लिए पुलिस को रिमांड की अनुमति मिल गई है। जांच एजेंसी अब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी, जबकि मुख्य आरोपी से पूछताछ जेल में ही की जाएगी।