बेड़ो अंचल स्थित महादानी मैदान के पास अब बिना अनुमति किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करना या रैली-प्रदर्शन करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मैदान के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी किया है। निषेधाज्ञा 8 नवंबर 2025 से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
नए आदेश के तहत निम्न बातें सख्त रूप से लागू होंगी:
-पांच या उससे अधिक लोग एकत्र होना या घूमना निषिद्ध होगा।
-हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, पिस्तौल, बम जैसी वस्तुएँ ले जाना मना है।
-धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आम सभा पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
-लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
सरकारी कामकाज में लगे अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी भीड़भाड़ या संदिग्ध गतिविधि से दूर रहें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।