PLFI पूर्व सदस्य की ह*त्या मामले में आरोपी का बयान दर्ज, इस दिन आएगा फैसला

PLFI पूर्व सदस्य की ह*त्या मामले में आरोपी का बयान दर्ज, इस दिन आएगा फैसला

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jul 21, 2026, 12:25:00 PM

प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के पूर्व सदस्य राजन राम की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में न्यायिक प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मामले के आरोपी याकूब केरकेट्टा का दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किए जाने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत इस मामले में 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी।

मामले के अनुसार, खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के छोटका रेगड़े गांव निवासी राजन राम पहले PLFI संगठन से जुड़ा हुआ था। संगठन के लिए सक्रिय रहने के दौरान वह दो बार जेल भी गया। जेल से रिहा होने के बाद भी उसकी गतिविधियां जारी रहीं। हालांकि बाद में उसने उग्रवादी संगठन से दूरी बना ली और शांति सेना का हिस्सा बन गया। इसी फैसले के कारण संगठन के सदस्यों में उसके प्रति नाराजगी बढ़ गई थी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 17 मार्च 2018 को राजन राम अपनी पत्नी को बड़काकुरा गांव जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसी शाम करीब सात बजे PLFI से जुड़े तिलकेश्वर गोप और याकूब केरकेट्टा के दस्ते ने कथित तौर पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

घटना के बाद मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस संबंध में थाना कांड संख्या 12/2018 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के पर्याप्त अभाव के कारण पांच अन्य आरोपियों को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। अब सभी की निगाहें 1 अगस्त पर टिकी हैं, जब अदालत याकूब केरकेट्टा के खिलाफ अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।