अब वर्दी में रील्स बनाना पड़ेगा भारी! झारखंड पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइन, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई तय

अब वर्दी में रील्स बनाना पड़ेगा भारी! झारखंड पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइन, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई तय

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jan 07, 2026, 2:54:00 PM

सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी और हथियारों के साथ रील्स बनाने के बढ़ते चलन पर झारखंड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन में झारखंड के पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

डीजीपी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी, हथियार या अन्य सरकारी संसाधनों का उपयोग मनोरंजन, लोकप्रियता हासिल करने या आत्मप्रचार के उद्देश्य से नहीं करेगा। निर्देशों के अनुसार, यदि कोई कर्मी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन या पद में कटौती जैसी सख्त सजा भी शामिल हो सकती है।

आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल ड्यूटी के दौरान ही नहीं, बल्कि निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लागू होगा। वर्दी में फनी वीडियो, डांस रील्स या प्रचारात्मक कंटेंट साझा करना प्रतिबंधित रहेगा। केवल विभाग की ओर से स्वीकृत और आधिकारिक प्लेटफॉर्म से जारी सामग्री ही पोस्ट की जा सकेगी।

झारखंड पुलिस का यह कदम अकेला नहीं है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की सख्ती देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में वर्दी में गैर-आधिकारिक और धार्मिक पोस्ट पर रोक लगाई गई है, दिल्ली पुलिस ने रील्स बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है, जबकि पश्चिम बंगाल में वायरल वीडियो बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस निर्णय से बल की गरिमा बनी रहेगी और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।