झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर में कार्यरत पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर सख्ती दिखाई है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि निलंबन से जुड़े मामलों की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं होने पर प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिसे लेकर अब नए निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को यदि किसी कारणवश निलंबित किया जाता है, तो उससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट और आदेश की प्रति मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। इसमें जिला स्तर या किसी इकाई द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश की कॉपी भी शामिल होगी, जिसे तत्काल प्रभाव से मुख्यालय को प्रेषित करना होगा।
पुलिस मुख्यालय का कहना है कि कई मामलों में यह देखा गया है कि जिलों या अन्य इकाइयों में कार्रवाई तो कर दी जाती है, लेकिन उसकी सूचना समय पर साझा नहीं की जाती। इससे विभागीय समन्वय में दिक्कतें आती हैं और प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित होती है।
यह दिशा-निर्देश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के आदेश पर जारी किया गया है। मुख्यालय ने सभी जिलों, इकाइयों और वाहिनियों को निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जा सके।