नाबालिग के साथ यौन अपराध के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी मोहम्मद साजिद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ उस पर 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
यह मामला अगस्त 2025 का है, जब पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया था कि मंदिर से लौटने के दौरान आरोपी ने उसे जूस पिलाने का झांसा दिया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष दर्ज अपने बयान में भी घटना का समर्थन किया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। पोक्सो अधिनियम के तहत सुनाए गए इस फैसले के साथ अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया कि नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।