झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली स्थित पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया है कि वे सोरेन की जब्त की गई लक्जरी बीएमडब्ल्यू कार को तुरंत छोड़ दें।
यह वही कार है जिसे ईडी ने कथित भूमि घोटाला मामले में जांच के दौरान सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त किया था।
गौरतलब है कि 29 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें बीएमडब्ल्यू कार के साथ कुछ दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी जब्त की गई थी।
इसके बाद हेमंत सोरेन ने जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई के लिए पीएमएलए ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य वी.के. माहेश्वरी ने ईडी को कार तत्काल लौटाने का आदेश जारी किया।
ट्रिब्यूनल ने साथ ही यह भी कहा कि यदि भविष्य में इस मामले से संबंधित कोई नया साक्ष्य सामने आता है, तो ईडी को उस पर कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा।
ट्रिब्यूनल के अनुसार, ईडी द्वारा जब्त की गई अन्य वस्तुएं, जिनमें डिजिटल उपकरण भी शामिल थे, पहले ही 22 मई 2025 को दिए गए आदेश के तहत हेमंत सोरेन को लौटा दी गई थीं। मौजूदा अपील केवल कार की रिहाई से जुड़ी थी, जिसका अब निपटारा कर दिया गया है।