स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से सील्ड कवर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को खोले बिना वापस कर दिया और निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में इसे प्रस्तुत किया जाए।
राज्य सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव बैठक के समय सशरीर उपस्थित थे। महाधिवक्ता के अनुरोध पर उन्हें कैबिनेट की पूर्व निर्धारित बैठक में शामिल होने की अनुमति दी गई। अदालत ने कहा कि वे अगली सुनवाई, जो 10 नवंबर को होगी, में उपस्थित रहेंगे।
इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कम से कम तीन माह का समय देने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और सुनवाई के लिए न्यूनतम समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया।
सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में अधिवक्ता विनोद सिंह ने प्रार्थी का पक्ष अदालत में रखा।