JSSC TGT नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त, सभी LPA की होगी संयुक्त सुनवाई

JSSC TGT नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त, सभी LPA की होगी संयुक्त सुनवाई

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jul 21, 2026, 5:53:00 PM

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की टीजीटी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े विवाद में दायर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। आयोग ने नियुक्ति मामले में एकल पीठ के पूर्व आदेश को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस विवाद से संबंधित सभी लंबित एलपीए को एक साथ संबद्ध (टैग) किया जाए, ताकि पूरे मामले पर समग्र रूप से विचार किया जा सके। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 12 अगस्त निर्धारित की है।

इस बीच कोर्ट ने मामले से संबंधित अवमानना (कंटेम्प्ट) की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश भी दिया, जिससे अगली सुनवाई तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितस्य रॉय ने पक्ष रखा। वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार के साथ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, शेखर प्रसाद, चंचल जैन, अमृतांश वत्स और अन्य अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं।