नगर निकाय चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, निर्वाचन आयोग से मांगी संभावित तिथि

नगर निकाय चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, निर्वाचन आयोग से मांगी संभावित तिथि

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Nov 10, 2025, 12:20:00 PM

झारखंड में नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट रूप से पूछा है कि नगर निगम और अन्य निकायों के चुनाव कब तक कराए जाएंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि आयोग ने सीटों के आरक्षण और जनसंख्या सूची से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारियां मांगी हैं, जो शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करेगा।

वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से अब तक सभी निकायों की आरक्षण संबंधी अंतिम अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही पूरी जानकारी मिलेगी, आयोग चुनाव की तैयारियां शुरू कर देगा।

इस मामले में रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें नगर निकाय और नगर निगम चुनाव कराने के पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

गौरतलब है कि झारखंड में जून 2020 से 12 शहरी निकायों के चुनाव नहीं हो पाए हैं और कई नगर निगम निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना संचालित हो रहे हैं। 27 अप्रैल 2023 के बाद राज्य में किसी भी नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को याचिका संख्या 1923/2023 और 2290/2023 पर सुनवाई करते हुए तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जिसका पालन अब तक नहीं किया गया है।