झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा एक्ट पर सरकार से मांगा जवाब, बालू और लघु खनिज आवंटन पर रोक बरकरार

झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा एक्ट पर सरकार से मांगा जवाब, बालू और लघु खनिज आवंटन पर रोक बरकरार

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Dec 06, 2025, 3:52:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पेसा एक्ट लागू न किए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा और बालू एवं अन्य लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक को कायम रखा। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में पेसा एक्ट न लागू करने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि पेसा एक्ट को कितने समय में लागू किया जाएगा।

अदालत ने निर्देश दिया कि इस संबंध में पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने बालू और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने रोक को यथावत रखने का फैसला किया।

यह याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।