झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़े मामले में पुलिस जांच और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को आगे भी जारी रखने का आदेश दिया है। अदालत ने यह राहत अगले निर्देश तक बढ़ा दी है।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत में हुई, जहां कोर्ट ने प्रकरण की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पूर्व में दिए गए संरक्षण को बरकरार रखा। अब इस केस की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है।
एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05/2026 से जुड़ा है विवाद
यह मामला एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05/2026 से संबंधित है, जिसमें ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में अपना पक्ष रखा।
वहीं, ईडी की तरफ से भारत के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के साथ अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने कोर्ट के समक्ष दलीलें प्रस्तुत कीं। अदालत में यह संकेत भी मिला कि आगामी सुनवाई में मुख्य रूप से यह प्रश्न तय किया जाएगा कि यह याचिका मेंटेनेबल (सुनवाई योग्य) है या नहीं।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने रांची स्थित ईडी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार सुरक्षा के लिए CISF, BSF या किसी अन्य अर्धसैनिक बल की तैनाती सुनिश्चित करे।
अब सभी की नजरें 17 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले की दिशा तय करने वाले अहम बिंदुओं पर अदालत विचार करेगी।