झारखंड हाईकोर्ट में पेसा नियमावली नहीं बनाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव कोर्ट में मौजूद रहे। राज्य सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली को कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास भेजा था। कमेटी ने नियमावली में कुछ त्रुटियां पाई थीं, जिन्हें सुधारकर एक सप्ताह के भीतर फिर से कमेटी के पास भेजा जाएगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि तीन सप्ताह के भीतर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।
सुनवाई में यह भी बताया गया कि कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को पेसा नियमावली लागू करने के लिए दो माह का समय दिया था, लेकिन अब तक नियमावली लागू नहीं की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पेसा नियमावली लागू करने में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।