झारखंड हाईकोर्ट ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और संबंधित आपराधिक मामलों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मुआवजा भुगतान प्रक्रिया को पूरा किया जाए और जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित वन मैन कमीशन को प्रदान की गई सभी सुविधाएँ जारी रहें।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने में करने का निर्णय लिया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की बेंच में हुई।