TSPC उग्रवादी महेंद्र गंझू को झारखंड HC से जमानत, परिवार के सदस्य को बनाना होगा बेलर

TSPC उग्रवादी महेंद्र गंझू को झारखंड HC से जमानत, परिवार के सदस्य को बनाना होगा बेलर

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Mar 30, 2026, 12:37:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी से जुड़े कथित सक्रिय सदस्य महेंद्र गंझू उर्फ पलटा को एक अहम मामले में राहत प्रदान की है। अदालत ने लेवी वसूली और अवैध हथियार रखने के आरोपों से जुड़े प्रकरण में उसे सशर्त जमानत देने का आदेश दिया।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की पीठ में हुई, जहां आरोपी की ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत का लाभ लेने के लिए आरोपी को अपने परिवार के किसी सदस्य को जमानतदार के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यह शर्त सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है कि आरोपी अदालत की प्रक्रिया में सहयोग करता रहे।

गौरतलब है कि यह मामला चतरा जिले के कुंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2024 में पुलिस ने महेंद्र गंझू को एक सेल्फ-लोडिंग राइफल (SLR) और बड़ी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में था।

इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, हालांकि कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।