PGT नियुक्ति में BC-2 कोटे में कमी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, मेरिट आधारित नियुक्ति का दिया आदेश

PGT नियुक्ति में BC-2 कोटे में कमी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, मेरिट आधारित नियुक्ति का दिया आदेश

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Apr 22, 2026, 5:03:00 PM

झारखंड में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड (PGT) शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद पर हाईकोर्ट ने अहम हस्तक्षेप किया है। अदालत ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में योग्यता और मेरिट को आधार बनाकर नियुक्ति पर निर्णय लिया जाए।

यह मामला मनोज वर्मा समेत 100 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरक्षण के प्रावधानों के सही तरीके से पालन न होने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने अदालत में पक्ष रखा। इस पर सुनवाई जस्टिस दीपक रौशन की पीठ में हुई।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत दलीलों में कहा गया कि वर्ष 2023 में जारी भर्ती विज्ञापन में पिछड़ा वर्ग-2 (BC-2) श्रेणी के लिए निर्धारित पदों की संख्या वास्तविक आरक्षण अनुपात के अनुरूप नहीं थी। आरोप था कि इस श्रेणी के लिए स्वीकृत रिक्तियों को कम दर्शाया गया, जिससे पात्र अभ्यर्थियों को उनका वैधानिक लाभ नहीं मिल सका।

सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से भी यह स्वीकार किया गया कि आरक्षण निर्धारण में त्रुटि हुई थी। आयोग ने माना कि BC-2 श्रेणी के लिए 100 से अधिक पद कम दर्शाए गए थे, जो नियमानुसार अधिक होने चाहिए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, नियमों के अनुरूप और मेरिट के आधार पर उचित निर्णय लिया जाए। इस आदेश के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।