पेसा नियमावली पर हाईकोर्ट सख्त, सचिव से मांगा जवाब; बालू घाट आवंटन पर रोक बरकरार

पेसा नियमावली पर हाईकोर्ट सख्त, सचिव से मांगा जवाब; बालू घाट आवंटन पर रोक बरकरार

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Dec 18, 2025, 5:06:00 PM

पेसा अधिनियम से जुड़ी नियमावली अब तक लागू नहीं किए जाने के आरोपों पर दायर अवमानना याचिका को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सचिव से सीधे सवाल किया कि क्या पेसा कानून से संबंधित नियमों को अब तक राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा गया है या नहीं। इस पर सचिव ने लिखित जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय मांगा। कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया।

हालांकि, न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी करते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि यदि अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, तो मामले में कड़ा रुख अपनाया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पिछली सुनवाई में बालू घाटों की नीलामी के बाद आवंटन पर लगाई गई रोक फिलहाल प्रभावी रहेगी और अगली तारीख तक इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी।

यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने न्यायालय के समक्ष दलीलें रखीं।