ईडी के समन की अवहेलना मामले में CM हेमंत को झटका, हाईकोर्ट ने नामंजूर की याचिका

ईडी के समन की अवहेलना मामले में CM हेमंत को झटका, हाईकोर्ट ने नामंजूर की याचिका

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jan 15, 2026, 2:22:00 PM

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। एमपी/एमएलए विशेष अदालत में दर्ज केस नंबर 2/2024 को रद्द कराने की उनकी मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है।

यह मामला उस याचिका से जुड़ा है, जो ईडी ने जमीन घोटाले की जांच के दौरान जारी समन की अनदेखी किए जाने के आरोप में निचली अदालत में दाखिल की थी। ईडी की अर्जी पर एमपी/एमएलए अदालत ने संज्ञान लेते हुए न्यायिक प्रक्रिया शुरू की थी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निचली अदालत की इस कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था और पूरे मामले को निरस्त करने की अपील की थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से निचली अदालत में पेश होने से छूट दे दी थी।

सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री की याचिका को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही एमपी/एमएलए अदालत में चल रही कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है।