ED समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को HC से झटका, कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने का दिया निर्देश

ED समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को HC से झटका, कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने का दिया निर्देश

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Nov 25, 2025, 2:52:00 PM

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी द्वारा जारी समनों की बार-बार अवहेलना के संबंध में झारखंड हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को दिए गए अंतरिम आदेश को समाप्त कर दिया। इससे मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हाईकोर्ट ने साथ ही एमपी/एमएलए कोर्ट को ट्रायल जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को कई बार समन भेजा था, लेकिन मुख्यमंत्री केवल दो समनों पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। इस दौरान उनके खिलाफ गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में ईडी ने रांची के सीजेएम कोर्ट में समन अवहेलना का मामला दर्ज कराया। सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेते हुए उन्हें उपस्थित होने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट से सशरीर उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में आदेश को निरस्त करने की चुनौती दी थी। प्रारंभ में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर उन्हें सशरीर उपस्थिति से छूट दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है।

इस फैसले के बाद हेमंत सोरेन को एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में इस मामले का सामना करना होगा, और ट्रायल अब वहीं जारी रहेगा।