आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से झटका

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से झटका

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Nov 11, 2025, 1:13:00 PM

पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर उनकी आपराधिक अपील (क्रिमिनल अपील) पर राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बंधु तिर्की ने अदालत में हस्तक्षेप याचिका (इंटरवेंशन पिटीशन) दायर कर अपील की सुनवाई जल्द करने का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरह की एक याचिका दाखिल की थी, जिसे बाद में उन्होंने स्वयं वापस ले लिया था।

गौरतलब है कि यह मामला तब चर्चा में आया था जब सीबीआई की विशेष अदालत (न्यायाधीश पी.के. शर्मा) ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति रखने का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब तक उन्हें अपील में भी कोई राहत नहीं मिल सकी है।

इस ताजा आदेश के बाद बंधु तिर्की के लिए कानूनी मोर्चे पर मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।