पूर्व DC छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जमीन घोटाला मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार

पूर्व DC छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जमीन घोटाला मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Oct 10, 2025, 12:27:00 PM

रांची के पूर्व उपायुक्त और आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

4 मई 2023 को हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 मई 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक हिरासत में थे। उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई की।

निचली अदालतों से नहीं मिली थी राहत

इससे पहले PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट — दोनों ने ही छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने 6 अगस्त को जमानत देने से इनकार कर दिया था। निचली अदालतों से राहत न मिलने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से अब उन्हें जमानत मिल गई है।

सेना की जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा मामला

यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातू क्षेत्र में स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। ईडी की जांच में सामने आया कि इस जमीन सौदे में कई लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। इस केस में ईडी ने छवि रंजन के अलावा व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को भी आरोपी बनाया है।