सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद शहर में अवैध इस्तेमाल जारी, नगर निगम की कार्रवाई तेज़

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद शहर में अवैध इस्तेमाल जारी, नगर निगम की कार्रवाई तेज़

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Nov 07, 2025, 1:09:00 PM

शहर के कई इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) पर पाबंदी होने के बावजूद दुकानदार प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल कप, प्लेट और चम्मच का खुलेआम उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम नियमित रूप से छापेमारी और निरीक्षण कर रहा है, लेकिन इसका असर सीमित दिखाई दे रहा है।

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) के नियमों के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से 120 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग और सभी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।

नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले एक महीने में औचक छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि हाल की जांचों में कई दुकानों से प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल कप और चम्मच बरामद हुए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन निगरानी और जागरूकता की कमी के कारण जारी है। एक निवासी ने बताया कि छोटे बाजारों और दुकानों पर प्लास्टिक बैग बिना किसी डर के उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

नगर निगम ने बाजारों में औचक निरीक्षण, चेतावनी और जुर्माने की कार्रवाई तेज कर दी है। जनवरी 2024 से अब तक निगम ने नियमों के उल्लंघन के चलते 60 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है।

दुकानदारों का कहना है कि बायोडिग्रेडेबल या कपड़े के बैग महंगे हैं और जल्दी फट जाते हैं, जबकि प्लास्टिक बैग सस्ते, मजबूत और ग्राहकों की अतिरिक्त पैकिंग की मांग पूरी करने में आसान हैं। इस वजह से वे अभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं।

इस बीच नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू हो सके।