हेमंत सोरेन टिप्पणी मामले में बाबूलाल मरांडी को राहत, कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार

हेमंत सोरेन टिप्पणी मामले में बाबूलाल मरांडी को राहत, कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Dec 17, 2025, 1:45:00 PM

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिजनों पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़े विवाद में झारखंड हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को मिली राहत जारी रखी है। जस्टिस ए.के. चौधरी की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को अपना पक्ष अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी भी प्रकार की दमनात्मक या पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। मरांडी की ओर से दायर याचिका में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर अब राज्य सरकार को जवाब देना होगा।

गौरतलब है कि इस प्रकरण में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सिमडेगा, बरहेट और रामगढ़ सहित कई थानों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार को लेकर दिए गए एक साक्षात्कार को मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया था।

इस साक्षात्कार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न जिलों में कुल छह थानों में शिकायतें दर्ज कराई थीं। इन्हीं मामलों को चुनौती देते हुए बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आगे की सुनवाई अब सरकार के जवाब के बाद होगी।