अब एक ही दिन में क्लियर होगा चेक, आरबीआई की नई गाइडलाइंस से आसान होगा भुगतान

अब एक ही दिन में क्लियर होगा चेक, आरबीआई की नई गाइडलाइंस से आसान होगा भुगतान

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Oct 04, 2025, 12:08:00 PM

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 4 अक्टूबर, 2025 से लागू होने वाली नई गाइडलाइंस के तहत सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक उसी दिन क्लियर हो जाएँ। वर्तमान में चेक क्लियर होने में आमतौर पर एक से दो दिन लगते हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत यह प्रक्रिया अब केवल कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी।

एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक सहित कई प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस बदलाव के बारे में सूचित किया है। बैंकों ने यह भी चेतावनी दी है कि चेक बाउंस होने से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखना और चेक के सभी विवरण सही-सही भरना आवश्यक है।

आरबीआई के अनुसार, नया सिस्टम दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक लागू होगा, जबकि दूसरा चरण 3 जनवरी के बाद से शुरू होगा।

नई प्रक्रिया में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा। इस दौरान चेक प्राप्त करने वाली बैंक चेक की इमेज को स्कैन कर क्लिरिंग हाउस को भेजेगी। इसके बाद क्लिरिंग हाउस उस चेक की इमेज राशि अदा करने वाली बैंक को भेजेगा।

इसके बाद कॉन्फर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा, जिसमें राशि अदा करने वाली बैंक को चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि करनी होगी। हर चेक का एक निश्चित “आइटम एक्सपायरी टाइम” होगा, जिस समय तक पुष्टि करना अनिवार्य है।

सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए बैंकों ने ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के चेक के लिए खाता संख्या, चेक संख्या, तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को बताना अनिवार्य होगा।