रांची सहित झारखंड के सभी सिविल न्यायालयों में गर्मी के मौसम के कारण लागू की गई मॉर्निंग कोर्ट प्रणाली अब समाप्त कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, 29 जून 2026 (सोमवार) से राज्य की सभी सिविल अदालतें पुनः नियमित डे सिटिंग व्यवस्था के तहत संचालित होंगी।
नई समय-सारिणी के मुताबिक, अदालतों के कार्यालय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे। इसी अवधि में न्यायिक और प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से संपादित किए जाएंगे। अदालतों की कार्यप्रणाली को लेकर संबंधित आदेश सभी सिविल कोर्ट को भेज दिया गया है।
सिविल कोर्ट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, न्यायिक पदाधिकारियों को दोपहर लगभग 1:30 बजे आधे घंटे अथवा आवश्यकता के अनुसार उससे कम अवधि का अवकाश लेने की अनुमति रहेगी। इसके बाद नियमित रूप से न्यायिक कार्य फिर शुरू होंगे।
गौरतलब है कि भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए झारखंड के सभी सिविल न्यायालयों में 6 अप्रैल 2026 से मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था लागू की गई थी। अब मौसम में बदलाव और हाईकोर्ट के निर्देश के मद्देनजर इस विशेष व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिससे सोमवार से अदालतें फिर सामान्य समय के अनुसार संचालित होंगी।