तीसरी बार खारिज हुई निलंबित सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार की जमानत याचिका

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Sujeet Kumar
Updated at : Jul 18, 2026, 12:28:00 PM

झारखंड के गुमला जिले से अहम खबर है। यहां सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज होने की खबर है। शैलेश कुमार की याचिका को हाइकोर्ट ने खारिज किया। अब इस मामले में आगे क्या होगा, इसपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

मिली जानकारी के अनुसार राज्य के गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी के पद पर रहने के दौरान सब इंस्पेकटर शैलेश कुमार को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तब शैलेश कुमार की गिरफ्तारी तीस हजार रूपये रिश्वत लेते हुई थी। जिसके बाद शैलेश कुमार ने अपनी जमानत के लिए सबसे पहले रांची स्थित एसीबी की विशेष कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन एसीबी कोर्ट ने शैलेश कुमार को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी। एसीबी कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शैलेश ने अपनी बेल के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन हाईकोर्ट ने अप्रैल महीने में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

हाईकोर्ट ने शैलेश कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें आरोप गठन के बाद जमानत याचिका दायर करने की छूट दी थी। जिसके बाद उन्होंने वापस एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की लेकिन एसीबी कोर्ट ने शैलेश पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका फिर ठुकरा दी। अब तीसरी बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले में आगे क्या होगा, इसपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

गुमला से विकास कश्यप की रिपोर्ट