स्कूली छात्रा हत्याकांड: शादी से इंकार करने पर मारी गयी थी गोली, आरोपी गिरफ्तार

राज्य की समस्तीपुर पुलिस ने पिछले बीस जुलाई को स्कूल जा रही छात्रा सुमन कुमारी की गोली मारकर हत्या किए जाने मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Sujeet Kumar
Updated at : Jul 25, 2026, 7:13:00 PM

राज्य की समस्तीपुर पुलिस ने पिछले बीस जुलाई को स्कूल जा रही छात्रा सुमन कुमारी की गोली मारकर हत्या किए जाने मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म को कबूल भी कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार इस घटना के घटने के बाद एसपी के निर्देश पर एएसपी सदर-1 संजय कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में एक एसआइटी का गठन किया गया था साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया। लुक आउट नोटिस जारी करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार किया गया। इसी क्रम में मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसआइटी और वैनी थाना की टीम ने छापेमारी कर नामजद आरोपी बबलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पिता का नाम लालबाबू साह है और वह चंदौली वार्ड 13, थाना वैनी का निवासी है। 

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सुमन से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुमन ने शादी से इंकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद वह अपना मोबाइल घर वालों को देकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक नोकिया मोबाइल और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल BR33BE0203 बरामद की है। घटनास्थल से चार खोखे और शव से दो पिलेट भी बरामद किए गए हैं। हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है।

इस पूरे मामले पर समस्तीपुर पुलिस ने कहा कि इस कांड का त्वरित विचारण कराकर आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। सूचना देने वाले और गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

बता दें कि बीस जुलाई को कैजिया विशनपुर के निवासी उमेश ठाकुर की पुत्री सुमन कुमारी की तब गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जब वह स्कूल जा रही थी। इस संबंध में मृतका के पिता के बयान पर वैनी थाना में कांड संख्या 93/2026 दर्ज किया गया था। मामला धारा 103(1) BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है।

समस्तीपुर संतोष कुमार ठाकुर की रिपोर्ट