एक माह के अंदर भरे जाएंगे प्रारूप 6, निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता प्राप्त छूटे हुए एवं युवा निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया गया है।

पटना: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता प्राप्त छूटे हुए एवं युवा निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में बिहार में छूटे हुए एवं युवा अर्हता प्राप्त निर्वाचकों के पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस निमित्त सभी हितधारकों एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को इसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। 

सूचना आयोग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ऐसे निर्वाचकों की पहचान के संबंध में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा गृह सत्यापन किया जायेगा एवं अर्हता पाये जाने की स्थिति में प्ररूप-6 के माध्यम से निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। यह कार्रवाई एक माह के अंदर पूरी की जानी है। मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्हता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ में प्ररूप-6 अनिवार्य रूप से भरा जाये। मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी उक्त विषय के अनुरूप सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलए को भी साझा करेंगे। अभियान समाप्ति के बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतदान केन्द्र वार तैयार सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को साझा करेंगे। 

आयोग द्वारा यह भी जानकारी दी गयी है कि इसके अतिरिक्त आवश्यता के अनुसार मतदान केन्द्रों पर कैम्प का आयोजन भी किया जायेगा। साथ ही रात्रि आश्रय, मजदूरों के कॉलनियों, गृहविहीन व्यक्तियों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष कैम्प की व्यवस्था भी आवश्यकता के अनुसार की जायेगी। वर्तमान अभियान का पर्यवेक्षण नियमित रूप से राज्य स्तर, जिला स्तर एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर से किया जायेगा।