पटना जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और सर्द हवाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पटना के जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में, जिनमें प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, सुबह 9 बजे से पहले और दोपहर 4:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि के दौरान विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक ठंड और शीतलहर से बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है।
हालांकि, बोर्ड परीक्षा और प्री-बोर्ड परीक्षा से संबंधित पहले से निर्धारित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रखी गई हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
यह आदेश आज से प्रभावी हो गया है और 25 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करें।