भूमि विवाद में हत्या, एक ही परिवार के सात लोगो को उम्रकैद

राज्य के नवादा जिले से बडी खबर है। यहां अदालत ने भूमि विवाद के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने एक ही परिवार के सात सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनायी है।

राज्य के नवादा जिले से बडी खबर है। यहां अदालत ने भूमि विवाद के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने एक ही परिवार के सात सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनायी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है।

मिली खबर के अनुसार नवादा जिले से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सिविल कोर्ट ने एक ही परिवार के सात सदस्यों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्राप्त खबर के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार ने काशीचक थाना अंतर्गत दौलाचक निवासी अवधेश सिंह, उमेश सिंह, अरुण कुमार, श्रवण कुमार, कुंदन कुमार, अजय सिंह और तुलन कुमार को यह सजा दी। इनमें चार भाई और एक भाई के दो पुत्र शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि काशीचक थाना कांड संख्या-103/22 के अनुसार घटना चार साल पुरानी है। 2022 में 28 अप्रैल की संध्या की पूरी घटना बतायी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दौलाचक गांव निवासी त्रिपुरारी सिंह, चिमनी भट्टा के पास से गुजर रहे थे। तभी सातों आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इस घटना में मृतक की बहन रानी देवी ने मामला दर्ज कराया था।

चश्मदीद गवाहों के बयान और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी को भारतीय दंड संहिता की हत्या धारा में सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। आर्म्स एक्ट के तहत प्रत्येक को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया। अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अभियोजन पक्ष रखा। परिवार में सजा के बाद खलबली मच गई है।