गोपालगंज : आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अवैध पटाखों की बिक्री, भंडारण और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 24 अक्टूबर को हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में कटेया बाजार में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न दुकानों से अवैध रूप से रखे गए पटाखे जब्त किए गए।
अवैध पटाखा निर्माण के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया
वहीं, अवैध पटाखा निर्माण के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान कुमकुम श्रृंगार दुकान में श्रृंगार सामग्री और रेडीमेड कपड़ों के साथ अवैध रूप से पटाखों का भंडारण पाया गया। इसके अलावा दुल्हन श्रृंगार और दुन्ना रानी श्रृंगार प्रतिष्ठान में बिना अनुज्ञप्ति के खुदरा पटाखों की बिक्री की जा रही थी। प्रशासनिक टीम ने संबंधित दुकानों से पटाखे जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को सौंप दिए।
मकान में छापेमारी, बारूद बरामद
प्रशासन को मिली सूचना के आधार पर गढ़ीमाता मंदिर के पास स्थित एक मकान में छापेमारी की गई। जांच के दौरान वहां अवैध रूप से पटाखा निर्माण किए जाने की पुष्टि हुई। मौके से कटेया निवासी मेराज मियां, पिता साकिर रंगरेज को पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान करीब एक किलोग्राम बारूद और पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई। जब्त सामग्री को संबंधित थाने को सौंप दिया गया तथा आरोपित को गिरफ्तार कर थाना भेज दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अग्निकांड व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अवैध पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
दीपावली और छठ पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य, बिना अनुज्ञप्ति बिक्री पर लगेगी रोक
दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर पटाखों की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने तथा अग्निकांड और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति अनिवार्य कर दी है। अब निर्धारित नियमों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। बिना अनुज्ञप्ति पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों की जानकारी जिला शस्त्र दंडाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा गया है
जिला प्रशासन ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं हथुआ को इच्छुक पटाखा विक्रेताओं से आवेदन प्राप्त करने और नियमानुसार अस्थायी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया है। दोनों अनुमंडलों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर निगरानी रखने व बिना अनुज्ञप्ति बिक्री नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों की जानकारी जिला शस्त्र दंडाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि बिक्री से संबंधित आवश्यक अभिलेख और प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
दीपावली एवं छठ के दौरान पटाखों की बिक्री निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही की जा सकेगी
प्रशासन के अनुसार, दीपावली एवं छठ के दौरान पटाखों की बिक्री निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही की जा सकेगी। इस दौरान वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण से संबंधित निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा मानकों और लागू नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
गोपालगंज से आलोक कुमार की रिपोर्ट