खबर बगहा के व्यवहार न्यायालय से है, जहां जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने चौतरवा थाना कांड संख्या 100/2016 से जुड़े बहुचर्चित मारपीट और जानलेवा हमला मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए प्रमोद प्रसाद, बिल्लू प्रसाद उर्फ राहुल कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया है। जिनपर सजा के बिंदु पर सुनवाई 6 अगस्त 2026 को होगी।
जबकि अन्य आरोपी कौशल्या देवी, गुड्डू प्रसाद उर्फ राजकुमार और मुखी देवी उर्फ प्रियंका देवी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया है। वहीं अपर लोक अभियोजक मन्नु राव ने कहा है कि उपरोक्त तीनों आरोपियों के दोष मुक्ति के विरुद्ध हम लोग पुन: अपील करेंगे।
मामला 7 अप्रैल 2016 का है। अभियोजन के अनुसार, भूमि विवाद को लेकर आरोपितों ने संतोष यादव के घर पहुंचकर हमला किया। इस दौरान लाठी, फरसा और अन्य हथियारों से मारपीट की गई। आरोप है कि फायरिंग भी हुई, जिसमें एक बच्चे को चोट लगी। घटना में अन्य लोगों के भी घायल होने की बात प्राथमिकी में दर्ज की गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायालय के समक्ष चिकित्सीय साक्ष्य, जख्म प्रतिवेदन, प्राथमिकी, गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज और अन्य अभिलेख भी प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दो आरोपियों प्रमोद प्रसाद, बिल्लू प्रसाद उर्फ राहुल कुमार को दोषी माना है। अब अदालत 6 अगस्त को सजा की अवधि पर अंतिम आदेश सुनाएगी।
बगहा से परवेज आलम की रिपोर्ट