नाबालिग छात्रा से यौन शोषण, प्राथमिकी दर्ज, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

जिले के बखरी थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है।

बेगूसराय : जिले के बखरी थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के लिखित आवेदन पर बखरी थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मामले में आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। 

छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री के साथ कोचिंग में पढ़ाने वाले युवक सौरभ ने शारीरिक शोषण किया है - पुलिस

पुलिस कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 22 सितंबर 2026 को नाबालिग छात्रा की मां ने बखरी थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ कोचिंग में पढ़ाने वाले युवक सौरभ कुमार ने शारीरिक शोषण किया है। आवेदन के मुताबिक, पीड़िता बखरी स्थित एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करती थी। इसी कोचिंग में पढ़ाने वाला आरोपी सौरभ कुमार पिछले करीब एक वर्ष से मोबाइल फोन पर पीड़िता से बातचीत कर रहा था।

आरोपी ने नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अनमंडल गेस्ट हाउस के पास स्थित पीपल पेड़ के समीप बुलाया व उसके साथ 2 बार शारीरिक संबंध बनाए

आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अनमंडल गेस्ट हाउस के पास स्थित पीपल पेड़ के समीप बुलाया और उसके साथ दो बार शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद छात्रा के परेशान रहने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी सामने आई। पीड़िता की मां का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में आरोपी युवक और कोचिंग संचालक से बातचीत की, तो दोनों की ओर से उन्हें धमकी दी गई। इसके बाद पीड़िता की मां ने बखरी थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। 

शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है

शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए महिला पुलिस पदाधिकारी की निगरानी में सदर अस्पताल, बेगूसराय भेजा है। साथ ही घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।

मामले में विधि-सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है - पुलिस

प्राथमिकी दर्ज के अनुसार, बखरी थाना में बीएनएसओ की धारा 65(1)/3(5) और पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में विधि-सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सौरभ कुमार पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बेगूसराय जिले में नगर महामंत्री के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। हालांकि, वर्तमान मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।

बेगूसराय से अजय कुमार शास्त्री की रिपोर्ट