आबकारी केस में केजरीवाल और सिसोदिया बरी, अदालत ने कहा अभियोजन विफल

आबकारी केस में केजरीवाल और सिसोदिया बरी, अदालत ने कहा अभियोजन विफल

आबकारी केस में केजरीवाल और सिसोदिया बरी, अदालत ने कहा अभियोजन विफल
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Feb 27, 2026, 12:50:00 PM

दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपों से मुक्त कर दिया है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा और आपराधिक साजिश का ठोस प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल भावुक नजर आए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कई मौकों पर जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जज ने कहा कि रिकॉर्ड पर पेश कुछ दस्तावेज आरोपपत्र से मेल नहीं खाते। साथ ही, “साउथ ग्रुप” जैसे शब्दों के उपयोग पर भी आपत्ति जताई। अदालत ने पूछा कि यदि यही चार्जशीट किसी दक्षिण भारतीय शहर में दायर होती, तो क्या यही शब्दावली इस्तेमाल की जाती? सीबीआई ने इसे कई आरोपियों के लिए एक साझा अभिव्यक्ति बताया, लेकिन अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी शब्दावली से बचना चाहिए।

12 फरवरी को अदालत ने आरोप तय करने के प्रश्न पर आदेश सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने इस प्रकरण में केजरीवाल और सिसोदिया सहित 23 लोगों को आरोपी बनाया था। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दलील दी कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और वे अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती तीन आरोपपत्रों में केजरीवाल का नाम नहीं था; उनका उल्लेख चौथे पूरक आरोपपत्र में किया गया।

जांच और गिरफ्तारी का क्रम

मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी, जिसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया। 26 जून 2024 को सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया।

ईडी ने 10 मई 2024 को छठा पूरक आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें बीआरएस नेता के. कविता समेत कई अन्य नाम शामिल थे। 29 मई को अदालत ने उस पर संज्ञान लिया। बाद में 27 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत दी। 12 जुलाई 2024 को ईडी मामले में और 13 सितंबर 2024 को सीबीआई मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी।

ताजा फैसले के साथ सीबीआई के इस मुकदमे में केजरीवाल और सिसोदिया को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन अपने आरोप सिद्ध नहीं कर सका।