TSPC के हार्डकोर कैडर महेंद्र गंझू को हाईकोर्ट से राहत, डबल मर्डर और लेवी मामले में मिली जमानत

TSPC के हार्डकोर कैडर महेंद्र गंझू को हाईकोर्ट से राहत, डबल मर्डर और लेवी मामले में मिली जमानत

TSPC के हार्डकोर कैडर महेंद्र गंझू को हाईकोर्ट से राहत, डबल मर्डर और लेवी मामले में मिली जमानत
swaraj post

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Apr 08, 2026, 10:58:00 AM

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC से जुड़े बताए जा रहे महेंद्र गंझू उर्फ पलटा को बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है। अदालत ने उसे दोहरे हत्याकांड और संगठन के नाम पर वसूली से संबंधित मामले में जमानत देने का आदेश दिया है।

यह फैसला जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के बाद आया। सुनवाई के दौरान महेंद्र गंझू की ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने पक्ष रखा। दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सशर्त जमानत देने का निर्णय लिया।

कोर्ट ने जमानत के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी निर्धारित की है, जिसके तहत आरोपी के परिवार के किसी सदस्य को बेलर बनना अनिवार्य होगा। यह मामला चतरा जिले से संबंधित है, जहां कुंडा थाना पुलिस ने वर्ष 2024 में दर्ज प्राथमिकी में महेंद्र गंझू को नामजद किया था।

पुलिस के अनुसार, पंकज बिरहोर और बीसा बिरहोर की हत्या के आरोप में दर्ज कांड संख्या 27/2024 में महेंद्र गंझू को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा, उस पर उग्रवादी संगठन के नाम पर लेवी वसूलने के भी आरोप हैं।