हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को JPSC में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को JPSC में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को JPSC में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति का आदेश दिया
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Dec 11, 2025, 1:35:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में सफल होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए 10 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिका दायर करने वाले आठ अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्त किया जाए और उनकी जॉइनिंग कराते हुए प्रशिक्षण भेजा जाए

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई। याचिका में सफल अभ्यर्थियों जितेंद्र रजक, सूरज कुमार यादव, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, सुदिति सुमन, रूपाली रोशन, सूरज कुमार और रूपेंद्र प्रसाद को शामिल किया गया था।

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस करते हुए अदालत को बताया कि आयोग ने 10 अभ्यर्थियों को यह कहते हुए चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था कि हाईकोर्ट के एक अन्य मामले में नौ सीटें आरक्षित रखी गई हैं

अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जिन आठ अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वे अपनी मेरिट लिस्ट में काफी ऊपर थे और अपने-अपने वर्ग में उच्च अंक प्राप्त कर चयनित हुए थे। यदि आरक्षित सीट रखनी थी, तो कम अंक वाले अभ्यर्थियों को रोकना चाहिए था, न कि अधिक अंक लाने वाले प्रार्थियों को

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इन सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा जाएगा।