चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन से जुड़े घोटाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। यह सुनवाई कारोबारी विष्णु कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई दो याचिकाओं पर हुई थी।
विष्णु अग्रवाल ने पीएमएलए की विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी 'डिस्चार्ज पिटीशन' खारिज कर दी गई थी और उनके खिलाफ आरोप भी तय किए जा चुके हैं। पीएमएलए की विशेष अदालत ने पहले ही विष्णु कुमार अग्रवाल की पिटीशन को अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ गई थी।
इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई थी, जिसमें कुल 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपियों में कारोबारी विष्णु अग्रवाल के अलावा निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, राजेश राय, भारत प्रसाद, इम्तियाज अहमद और अफसर अली समेत अन्य शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है और अब इस फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।