राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों से संबंधित संशोधित परिनियमों को दी स्वीकृति

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों से संबंधित संशोधित परिनियमों को दी स्वीकृति

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों से संबंधित संशोधित परिनियमों को दी स्वीकृति
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Nov 11, 2025, 5:18:00 PM

राज्यपाल-सह-झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज उच्च शिक्षा से संबंधित दो महत्वपूर्ण परिनियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

पहला परिनियम “यूजीसी विनियम 2018 के अनुसरण में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों, विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय – 2022” से जुड़ा है। इस संशोधन से राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मानकीकृत बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

इसके साथ ही, राज्यपाल ने “Amended Statute for Appointment, Promotion & Cadre Structure of Non-Teaching Staffs (7th CPC Pay Matrix Level 02 to Level 08) in the University Headquarter & their Allied Offices including Constituent/Constituent Autonomous College, 2024” पर भी अपनी सहमति प्रदान की है। यह संशोधन विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध इकाइयों में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं पद संरचना को नए वेतनमान और नियमों के अनुरूप करने का प्रावधान करता है।

राज्यपाल द्वारा दी गई यह स्वीकृति झारखंड के उच्च शिक्षा तंत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।