निलंबित IAS विनय चौबे को डिफॉल्ट बेल, ACB कोर्ट ने दी राहत

निलंबित IAS विनय चौबे को डिफॉल्ट बेल, ACB कोर्ट ने दी राहत

निलंबित IAS विनय चौबे को डिफॉल्ट बेल, ACB कोर्ट ने दी राहत
swaraj post

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Mar 30, 2026, 2:25:00 PM

झारखंड के बहुचर्चित शराब नीति विवाद और कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सोमवार को बड़ी कानूनी राहत मिली। रांची की विशेष एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिफॉल्ट जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें बेल प्रदान कर दी।

यह मामला कथित वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि चौबे ने राज्य में शराब नीति लागू करने की प्रक्रिया के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। बताया जाता है कि यह नीति छत्तीसगढ़ मॉडल से प्रेरित थी, जिसके क्रियान्वयन में गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है। फिलहाल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है और चौबे से संबंधित संपत्तियों व दस्तावेजों की पड़ताल जारी है।

कानूनी प्रावधानों के तहत, यदि जांच एजेंसी निर्धारित समयसीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाती है, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार प्राप्त होता है। इसी आधार पर चौबे के अधिवक्ता ने अदालत का रुख किया था। याचिका में यह दलील दी गई कि लंबी अवधि तक बिना चार्जशीट के हिरासत में रखना कानून के अनुरूप नहीं है।

अदालत ने प्रस्तुत तर्कों पर सहमति जताते हुए उन्हें जमानत दे दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इसी मामले से जुड़े एक अन्य प्रकरण में समय पर चार्जशीट दाखिल न होने के कारण चौबे को राहत मिल चुकी है। इस पूरे मामले में ACB द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या 20/2025 के तहत जांच जारी है।