साहिबगंज : सुप्रीम कोर्ट ने नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में CBI को जांच की अनुमति दी

साहिबगंज : सुप्रीम कोर्ट ने नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में CBI को जांच की अनुमति दी

साहिबगंज : सुप्रीम कोर्ट ने नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में CBI को जांच की अनुमति दी
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Dec 10, 2025, 1:47:00 PM

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने झारखंड के साहिबगंज स्थित नींबू पहाड़ में अवैध पत्थर खनन मामले की जांच के लिए CBI को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस आलोक राठे और संजय कुमार की पीठ ने CBI की उस याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें झारखंड सरकार पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था।

यह मामला साहिबगंज जिले में करीब ₹1,500 करोड़ के अवैध पत्थर-खनन घोटाले से जुड़ा है। वर्ष 2022 में ED ने इस मामले की जांच शुरू की थी और JMM के प्रभावशाली नेता पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था।

स्थानीय निवासी विजय हांसदा ने भी इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पंकज मिश्रा, खनन अधिकारियों और खनन माफियाओं की भूमिका पर सवाल उठाए थे। बाद में हांसदा ने दावा किया कि ED ने उन पर दबाव डाला, और वह याचिका वापस लेना चाहते हैं।

झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी और CBI को आदेश दिया कि वह हांसदा के आचरण और आरोपी पक्ष की भूमिका दोनों की जांच करे।

इसके बाद झारखंड सरकार और विजय हांसदा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, यह तर्क देते हुए कि हाई कोर्ट ने केवल “आचरण की जांच” का निर्देश दिया था, पूरे अवैध खनन मामले की नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए CBI को पूरे मामले में जांच करने की मंजूरी दे दी।