रांची में बिना इजाजत प्रचार पर सख्ती, 26 संस्थानों को नगर निगम ने भेजा अल्टीमेटम

रांची में बिना इजाजत प्रचार पर सख्ती, 26 संस्थानों को नगर निगम ने भेजा अल्टीमेटम

रांची में बिना इजाजत प्रचार पर सख्ती, 26 संस्थानों को नगर निगम ने भेजा अल्टीमेटम
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jan 12, 2026, 1:28:00 PM

राजधानी रांची में सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पोस्टर और फ्लेक्स लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कड़ा रुख अपना लिया है। नगर निगम ने कांके रोड स्थित ट्रेड फ्रेंड्स पटाखा सहित कुल 26 संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स लगाना झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य संगठन सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री चिपकाते पाए गए, जिससे शहर की सुंदरता और व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

जुर्माना लगाने के बावजूद नहीं हुआ भुगतान

नगर निगम ने नियम उल्लंघन करने वाले इन संस्थानों पर पहले ही प्रति संस्थान 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी कई संस्थानों ने अब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है।

लाइसेंस रद्द करने तक की चेतावनी

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया गया, तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ ट्रेड लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। निगम का कहना है कि शहर में अवैध प्रचार पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है।

इन 26 संस्थानों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

नगर निगम की ओर से जिन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है, उनमें प्रमुख रूप से ये नाम शामिल हैं—
सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी (हटिया), डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल (धुर्वा), नारायणी नर्सिंग कॉलेज (बिरसा चौक), सुमिरन बैंक्वेट एवं गेस्ट हाउस (सिंह मोड़), सी.ए.डी. (कचहरी रोड), रेखा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल (हटिया रोड), वान्या विलेज (हार्दाग), रॉय इंटरनेशनल स्कूल (खूंटी रोड), करियर फाउंडेशन (लालपुर), ट्रेड फ्रेंड्स पटाखा (कांके रोड), उड़ान आईएएस अकादमी (ईस्ट जेल रोड), पाइल्स क्योर क्लिनिक (बरियातू) सहित अन्य संस्थान शामिल हैं।

नगर निगम ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में शहरभर में ऐसे मामलों की निगरानी और तेज की जाएगी, ताकि रांची को अव्यवस्थित प्रचार सामग्री से मुक्त किया जा सके।