झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुकंपा के आधार पर आरक्षी और बाल आरक्षी की नियुक्ति से जुड़े सभी लंबित मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, वाहिनियों और इकाइयों के प्रभारियों को निर्देश जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।
मुख्यालय की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े किसी भी मामले में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को डीजीपी स्वयं आरक्षी और बाल आरक्षी पद पर अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा करेंगी।
पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रिपोर्ट पूरी और तथ्यात्मक हो। इसमें विशेष रूप से निम्न जानकारियां शामिल की जानी हैं—
उस दिवंगत पुलिसकर्मी का नाम, जिनके आश्रित ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है
संबंधित जिला और वाहिनी/इकाई का विवरण, जहां मृत पुलिसकर्मी कार्यरत थे
पुलिसकर्मी की मृत्यु की तिथि
आवेदक आश्रित का नाम और मृतक से उसका संबंध
अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किए जाने की तारीख
प्रकरण के लंबित रहने का स्पष्ट और संक्षिप्त कारण