नगर निकाय चुनाव को लेकर महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी

नगर निकाय चुनाव को लेकर महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी

नगर निकाय चुनाव को लेकर महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jan 10, 2026, 10:46:00 AM

झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर और नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की औपचारिक घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में राज्य के प्रमुख नगर निगमों में किस वर्ग के लिए कौन-सा पद आरक्षित होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार राजधानी रांची का महापौर पद अनुसूचित जनजाति (अन्य) वर्ग के लिए सुरक्षित किया गया है। वहीं, धनबाद नगर निगम का महापौर पद इस बार अनारक्षित (अन्य वर्ग) श्रेणी में रहेगा। पलामू नगर निगम में महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए निर्धारित किया गया है।

अन्य नगर निगमों के लिए तय आरक्षण इस प्रकार है: हजारीबाग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अन्य) को प्रतिनिधित्व मिलेगा, गिरिडीह में अनुसूचित जाति (अन्य) के लिए पद आरक्षित किया गया है। देवघर और बोकारो नगर निगमों में महापौर पद अनारक्षित (अन्य) श्रेणी में रखा गया है। वहीं आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां नगर निगम क्षेत्र में महापौर पद अनुसूचित जनजाति (अन्य) के लिए आरक्षित होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो नगर निगम में यह पद अनारक्षित महिला के लिए तय किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने जानकारी दी कि केवल नगर निगम ही नहीं, बल्कि नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। उनके अनुसार, इस अधिसूचना के साथ ही शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है।