रांची : मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट धारकों को राहत, अब मिलेगा बारकोड वाला नया प्रमाण पत्र

रांची : मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट धारकों को राहत, अब मिलेगा बारकोड वाला नया प्रमाण पत्र

रांची : मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट धारकों को राहत, अब मिलेगा बारकोड वाला नया प्रमाण पत्र
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: May 01, 2026, 4:49:00 PM

रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले उन नागरिकों के लिए राहत की खबर सामने आई है, जिनके पास अब तक पारंपरिक तरीके से जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रमाण पत्रों को निरस्त नहीं किया जाएगा, बल्कि आवश्यक जांच के बाद उन्हें आधुनिक बारकोड युक्त डिजिटल प्रमाण पत्र में परिवर्तित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पुराने दस्तावेजों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और भविष्य के लिए भरोसेमंद बनाना है।

दरअसल, पूर्व में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों का निर्गमन मैनुअल प्रणाली के तहत होता था, जब डिजिटल रिकॉर्ड पूरी तरह लागू नहीं था। उस समय बनाए गए दस्तावेज हस्तलिखित या ऑफलाइन माध्यम से तैयार किए जाते थे। इसके अलावा, संबंधित एजेंसी द्वारा सभी आंकड़े नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किए गए, जिसके कारण अब इन प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कठिनाइयां आ रही हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए निगम ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें बारकोड आधारित प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

नगर निगम की सहायक प्रशासक निहारिका तिर्की के अनुसार, इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवेदकों को स्वयं रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पुराने प्रमाण पत्र के साथ पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद उपलब्ध रिकॉर्ड और आईटी सिस्टम में दर्ज जानकारी का मिलान किया जाएगा। सत्यापन सफल होने पर ही नया डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

हालांकि, जिन मामलों में दस्तावेजों का मिलान नहीं हो पाएगा, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदकों को जन्म से जुड़े प्रमाण जैसे अस्पताल के रिकॉर्ड, पारिवारिक रजिस्टर या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कुछ जटिल मामलों में प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संबंधित आवेदन एसडीओ कार्यालय को भी भेजे जा सकते हैं।

इस निर्णय से विशेष रूप से उन परिवारों को फायदा होगा, जिनके पास वर्षों पुराने प्रमाण पत्र हैं और जिन्हें स्कूल दाखिला, पासपोर्ट, या सरकारी योजनाओं में उपयोग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नए बारकोड आधारित प्रमाण पत्र से इन दस्तावेजों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने के लिए नगर निगम ने आवेदन और वितरण का समय भी तय किया है। सीआरएस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लिए जाएंगे, जबकि तैयार प्रमाण पत्रों का वितरण दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही टोकन प्रणाली लागू की गई है, जिससे आवेदकों को क्रमबद्ध तरीके से सेवा मिल सके।

निगम प्रशासन ने यह भी सलाह दी है कि जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर ही ऑनलाइन पोर्टल crsorgi.gov.in पर आवेदन कर देना चाहिए। निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करने पर प्रक्रिया सरल रहती है, जबकि देरी होने पर शपथ पत्र और मामूली शुल्क देना पड़ सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र हेतु अस्पताल की डिस्चार्ज पर्ची, माता-पिता के पहचान पत्र और निवास प्रमाण शामिल हैं। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल का प्रमाण पत्र, अंतिम संस्कार स्थल की रसीद और संबंधित आधार कार्ड आवश्यक होंगे।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में किसी बिचौलिए या दलाल का सहारा न लें और सीधे आधिकारिक माध्यम से ही आवेदन करें। प्रशासन का दावा है कि पूरी व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि आम लोगों को बिना किसी परेशानी के सेवा मिल सके।