JPSC-JSSC भर्ती विवाद में अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

JPSC-JSSC भर्ती विवाद में अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

JPSC-JSSC भर्ती विवाद में अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: May 07, 2026, 11:40:00 AM

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण लाभ देने की मांग को लेकर दायर कई अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति प्रक्रिया में प्रस्तुत दस्तावेजों और निर्धारित नियमों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने नूतन इन्दवार सहित 22 अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल अपीलों पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। मामला झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की अलग-अलग नियुक्ति परीक्षाओं से जुड़ा था।

विवाद जिन भर्तियों को लेकर उठा, उनमें सब इंस्पेक्टर, टीजीटी, पीजीटी, दंत चिकित्सक, वायरलेस इंस्पेक्टर और रेडियो इंस्पेक्टर जैसी नियुक्तियां शामिल थीं। अभ्यर्थियों का आरोप था कि आयोगों ने उनके जाति प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी, जिसके कारण उन्हें आरक्षित वर्ग के बजाय सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि उन्होंने चयन प्रक्रिया में निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए थे। उनका कहना था कि यदि उनके जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार कर आरक्षित श्रेणी का लाभ दिया जाता, तो उनका चयन सुनिश्चित हो सकता था।

हालांकि, सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपील याचिकाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।