झारखंड पुलिस मुख्यालय ने विभागीय अनुशासन और कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें उच्च पदस्थ अधिकारियों की छुट्टियों को लेकर स्पष्ट और कड़े प्रावधान तय किए गए हैं।
जारी निर्देश के मुताबिक, अब एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी और कमांडेंट स्तर के अधिकारियों के अवकाश पर जाने से पहले डीजीपी से अनिवार्य रूप से परामर्श करना होगा। यानी केवल विभागीय स्तर पर छुट्टी स्वीकृत होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अंतिम निर्णय से पहले शीर्ष स्तर पर समीक्षा जरूरी होगी।
विशेष रूप से जिला स्तर पर कार्यरत पुलिस अधीक्षक (एसपी) और कमांडेंट को निर्देशित किया गया है कि वे अपने नियंत्रण अधिकारी से छुट्टी मंजूर होने के बाद भी सीधे अवकाश पर नहीं जा सकते। उन्हें प्रस्थान से पहले डीजीपी कार्यालय से अंतिम अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इस नई व्यवस्था का पालन सभी इकाइयों में सख्ती से किया जाए, ताकि विभाग में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत किया जा सके।